उत्तराखण्ड
4 जनवरी 2021
कर्मचारियों एवं पेंशनर्स की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा समाप्त
देहरादून। सरकार ने राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को मिलने वाली चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा समाप्त कर दी है। एक जनवरी से कर्मचारी, पेंशनर्स को आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू होने पर यह निर्णय लिया गया है। सरकार के फैसले के बाद अब कर्मचारी आयुष्मान योजना के तहत पंजीकृत अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकेंगे। लेकिन यदि वे अपनी मर्जी से किसी अन्य अस्पताल को इलाज के लिए चुनते हैं तो उन्हें अस्पताल में इलाज पर होने वाला खर्चा खुद वहन करना होगा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से किए गए आदेश में साफ किया गया है कि 31 जनवरी 2020 के बाद से कर्मचारियों व पेंशनर्स को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा नहीं मिलेगी। राज्य के पांच लाख के करीब कर्मचारी एवं पेंशनर्स आयुष्मान योजना के दायरे में हैं। जिसमें से अभी तक दो लाख के करीब कार्ड बन चुके हैं। जबकि अन्य कर्मचारियों व पेंशनर्स के कार्ड बनाने की कार्यवाही चल रही है।
