राजस्थान
9 फरवरी 2021
सुप्रीम कोर्ट – स्कूल प्रशासन छात्रों से पूरी फीस को एक साथ नहीं – बनानी होगी 6 महीने की किश्त
प्राइवेट स्कूल फीस विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक अहम फैसला दिया है. कोर्ट ने राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों के प्रशासन को छात्रों से 100 फीसदी फीस (Fees) वसूलने की इजाजत दे दी है. सप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राइवेट और गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल छात्रों (Students) से 5 मार्च से पूरी फीस वसूल सकते हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि स्कूल प्रशासन छात्रों से पूरी फीस को एक साथ नहीं ले सकेगा. फीस के लिए स्कूल प्रबंधन को 6 महीने की किश्तें बनानी होंगी. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने प्राइवेट स्कूलों को 6 महीने की किश्तों में ही छात्रों से 5 मार्च से पूरी फीस वसूलने की अनुमति दी है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फीस न भरने पर छात्रों को स्कूल (School) से बाहर नहीं निकाल सकता. कोर्ट ने कहा है कि अगर छात्र फीस नहीं भरते हैं, तो उनका एग्जाम रिजल्ट (Result) को रोकने का अधिकार स्कूल प्रशासन को होगा, लेकिन छात्रों को स्कूल से नहीं निकाला जा सकता.
‘स्कूलों को छात्रों को निकालने का अधिकार नहीं’
फीस मामले को लेकर सोसाइटी ऑफ कैथोलिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट, और सवाई मान सिंह स्कूल की ओर से एसएलपी दायर की थी. वहीं संयुक्त अभिभावक संघ की ओर से इस पर कैविएट लगाया गया था. दरअसल इस एसएलपी में राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कोर्ट ने पहले आदेश दिया था कि निजी स्कूल अब राज्य सरकार की सिफारिशों के अनुसार ट्यूशन फीस का 70% ले सकेंगे.
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