आज नगर में लॉकडाउन व्यापारियों ने किया समर्थन

तीन राज्यों ने किया 10 जुलाई तक लाॅकडाउन जारी रखने का फैसला

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महाराष्ट्र
2 जुलाई 2021
तीन राज्यों ने किया 10 जुलाई तक लाॅकडाउन जारी रखने का फैसला
मुम्बई। भारत में कोरोना संक्रमण से स्थिति लगातार सुधर रही है. पिछले चैबीस घंटे में पचास हजार से कम नए मामलों की पुष्टि हुई है. मई की शुरुआत में ये संख्या चार लाख के आंकड़े को पार गई थी। गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में एक दिन में कोविड-19 के 48,786 नए मामले की पुष्टि हुई है और मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 96.97 फीसदी हो गई है। देश में कोरोना से स्थिति सुधरने के बाद राज्य सरकारें लगातार लोगों को लॉकडाउन से छूट दे रही हैं मगर कुछ राज्यों में आम नागरिकों को लॉकडाउन से पूरी तरह छूट नहीं मिली है. ऐसे ही कई राज्यों में लॉकाडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. यहां हम ऐसे राज्यों की बारे में जानकारी देंगे।

ओडिशा में लॉकडाउन जारी
ओडिशा के उत्तरी और तटीय जिलों में अभी भी कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप को देखते हुए नवीन पटनायक सरकार ने आज गुरुवार से 10 जिलों में सीमित लॉकडाउन जारी रखने का फैसला किया है। सरकार ने जिन जिलों में लॉकडाउन जारी रखने का निर्णय लिया है उनमें खोरधा, पुरी, नयागढ़, कटक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, जाजपुर, बालासोर, भद्रक और मयूरभंज जिले शामिल हैं. इन जिलों में पॉजिटिविटी रे पांच फीसदी से अधिक है. इन जिलों में 16 जुलाई तक लॉकडाउन जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इन जिलों में वीकेंड कर्फ्यू भी जारी रहेगा। इन जिलों में सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक ही दुकानें खोलने की अनुमति होगी।

पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन बढ़ाया गया
ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉकडाउन से अभी पूरी तरह छूट नहीं दी है और लॉकडाउन 15 जुलाई तक प्रभावी है. हालांकि सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में सैलून, पार्लर और जिम खोलने की अनुमति दे दी है। सरकारी आदेश में कहा गया कि सैलून, ब्यूटी पार्लर सुबह 11 से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगे। इसमें 50 फीसदी बैठने की क्षमता से अधिक लोग नहीं हों। इसका अलावा कर्मचारियों का टीकाकरण भी सुनिश्चित किया जाए। राज्य में जिम भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। इसी तरह प्राइवेट और कॉर्पोरेट ऑफिस भी इतनी ही कार्य क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रह सकेंगे. सार्वजनिक बसों का संचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ होगा. प्रदेश में अन्य स्तर पर भी लॉकडाउन जारी है.।साउथ दमदम नगरपालिका ने अपने क्षेत्र के सभी बाजारों और स्टैंडअलोन स्टोर को सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 14 जुलाई तक बंद रखने का फैसला लिया है। साउथ 24 परगना, नोर्थ 24 परगना और हावड़ा में भी कुछ इसी तरह के नियम लागू हैं।

मणिपुर में कोविड-19 कर्फ्यू 10 जुलाई तक जारी
मणिपुर में कोरोना की संभावित तीसरे लहर को देखते हुए राज्य सरकार कोविड-19 कर्फ्यू से अभी लोगों को पूरी तरह छूट देने के मूड में नहीं है. सरकार ने 10 जुलाई तक प्रदेश के दस जिलों में कोविड-19 कर्फ्यू लागू रखने का निर्णय लिया है. मणिपुर में आठ मई को पहली बार कोविड कर्फ्यू लागू किया गया था जो कुछ छूट के साथ अभी भी जारी है. जिन जिलों में कर्फ्यू जारी है उनमें इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, विष्णुपुर, काकचिंग, थौबल, छुरछंदपुर और उखरूल जिले शामिल हैं। राज्य में कोविड-19 प्रतिबंध से कृषि, बागवानी और मनरेगा मे काम कर रहे लोगों को छूट रहेगा. दुकानें सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक खुल सकेंगी. सब्जी विक्रेता व किराना की दुकानें एक जुलाई, चार, सात व 10 जुलाई को सुबह सात बजे से दस बजे तक खुल सकेंगी।

अतिरिक्त छूट के साथ झारखंड में लॉकडाउन जारी
झारखंड में कोविड-19 के मामलों में गिरावट के बीच राज्य सरकार ने राज्य में जनजीवन को सामान्य करने के लिए और ढील देने की घोषणा की है। ताजा आदेश के अनुसार झारखंड के सभी 24 जिलों में दुकानें शाम 4 बजे के बजाय रात 8 बजे तक खुली रह सकती हैं. आदेश के अनुसार सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकते हैं। शनिवार को रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें (सब्जी-फल-किराने की दुकानों सहित) बंद रहेंगी. रविवार को स्वास्थ्य सेवाएं और दूध की दुकानें खुली रहेंगी. सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकते हैं. सरकारी आदेश में कहा गया है कि स्टेडियम, व्यायामशाला और पार्क भी खुल सकते हैं।

हालांकि अगले आदेश तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. आंगनबाडी केंद्र बंद रहेंगे लेकिन लाभार्थियों को घर पर ही भोजन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी. 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी. बैंक्वेट हॉल और कम्युनिटी हॉल खुल सकते हैं लेकिन एक बार में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते. धार्मिक स्थल फिलहाल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे. सरकारी आदेश के अनुसार जुलूस पर प्रतिबंध जारी रहेगा. राज्य के भीतर बस परिवहन सेवाओं की अनुमति होगी, लेकिन अंतरराज्यीय बस सेवाओं की अनुमति नहीं होगी।

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