हरियाणा
23 अगस्त 2021
इस राज्य में 6 सितम्बर तक फिर बढ़ा लॉकडाउन
हरियाणा। राज्य कोरोना वायरस के चलते लगाई गई पाबंदियां जारी रहेंगी. हरियाणा सरकार ने इसे लेकर नया सर्कुलर जारी कर दिया है. कोरोना वायरस के चलते हरियाणा 6 सितम्बर तक पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है. हरियाणा सरकार द्वारा जारी किये गए नए नियम 23 अगस्त से लागू होकर 6 सितम्बर तक रहेंगे. हरियाणा में फिलहाल पूरी तरह छूट नहीं दी गई है. हालाँकि हरियाणा में बाज़ार और अन्य चीज़ें खुल गई हैं, लेकिन इन पर कई नियम लागू हैं.। हरियाणा सरकार के अनुसार रेस्टोरेंट और बार खोलने की अनुमति है, लेकिन यहाँ क्षमता से 50 प्रतिशत लोग ही रहेंगे. कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन करना होगा.
यह रहेगी पाबंदिया –
जिम और स्पा सेंटर खोलने की अनुमति है लेकिन क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही रहेंगे.
स्विमिंग पूल, गोल्फ कोर्स, क्लब हाउस खोलने की अनुमति होगी. यहाँ भी क्षमता से 50 प्रतिशत लोग ही होंगे.
सभी दुकानें और मॉल खोलने की अनुमति दी गई है. यहाँ भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा.
धार्मिंक स्थाकों पर 50 लोगों से अधिक की भीड़ की अनुमति नहीं है. सिनेमा हॉल में भी क्षमता से 50 प्रतिशत लोग ही मौजूद रहेंगे.