खनन सामग्री ढोने वाले वाहनों में जीपीएस अनिवार्य

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उत्तराखण्ड
21 दिसम्बर 2019
खनन सामग्री ढोने वाले वाहनों में जीपीएस अनिवार्य
देहरादून (अनुराग सारस्वत)। अवैध खनन पर सख्ती के लिए जिलाधिकारी ने बेहतर तकनीकी का सहारा लिया है। उन्होंने खनन सामग्री ढोने वाले वाहनों पर अनिवार्य रूप से जीपीएस लगवाने का आदेश दिया है। जीपीएस लगवाने के लिए वाहन संचालकों को एक महीने का वक्त दिया गया है। देहरादून जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में अवैध खनन बड़ी समस्या बना हुआ है। खनन करने वाले नदियों में जगह-जगह अवैध तरीके से गहरी खुदाई करने के साथ ही एक-एक रवन्ने से कई-कई फेरे उपखनिज ढोते हैं। इससे सरकार को राजस्व हानि होती है। अवैध खनन की लगातार शिकायतों के बाद जिलाधिकारी ने इस पर सख्ती का तरीका ढूंढ़ा है। उन्होंने एक महीने के भीतर खनन ढोने वाले सभी वाहनों में जीपीएस लगवाने का आदेश दिया है। खनन ढोने वाले वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगवाने की जानकारी वाहन संचालकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी खनन से जुड़े विभागों को दी गई है। पीएस से रवन्ने के बाद लोकेशन होगी ट्रेसरू डीएम ने बताया कि खनन वाहनों में जीपीएस लगा होगा तो रवन्ना कटने के बाद उनके मूवमेंट की पूरी लोकेशन मिलेगी। लोकेशन ट्रेस करने के लिए जिला स्तर पर भी सिस्टम बनाया जाएगा। इसके जरिए खनन वाहनों की मॉनिटरिंग की जाएगी।


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