शराब और राशन विक्रेता को बनवाना होगा फूड लाइसेंस

शराब और राशन विक्रेता को बनवाना होगा फूड लाइसेंस

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उत्तर प्रदेश
18 मई 2022
शराब और राशन विक्रेता को बनवाना होगा फूड लाइसेंस
रामपुर। अब शराब और राशन विक्रेता भी फूड लाइसेंस के दायरे में आ गए हैं। इनको भी खाद्य विक्रेताओं की तर्ज पर अपना लाइसेंस बनवाना होगा। इसके साथ ही मंडी परिषद से जुड़े खाद्य कारोबारी भी इस दायरे में आ गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। खाने पीने की वस्तुओं को बेचने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से लाइसेंस जारी किया जाता है। इस लाइसेंस के जारी होने के बाद ही कोई भी दुकानदार खाद्य पदार्थ बेच सकता है। हर तरह के व्यापारी के लिए अलग-अलग लाइसेंस जारी कि ए जाते हैं। इसके लिए सरकारी फीस निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने राजस्व बढ़ाने के साथ ही शराब, सरक ारी राशन विक्रेताओं और मंडी से जुड़े व्यापारियों की भी जिम्मेदारी तय कर दी है। विभाग की ओर से अब शराब, राशन विक्रेताओं के साथ ही मंडी से जुड़े खाद्य कारोबारियों के लिए खाद्य लाइसेंस जारी करने का फैसला किया है। इसके लिए विभाग की ओर से विस्तृत आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी हैं और अभियान चलाकर इनके लाइसेंस बनवाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आनंद देव ने बत;ा कि -खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से राशन, शराब और मंडी से जुड़े व्यापारियों को खाद्य बिक्री के लाइसेंस बनाए जाएंगे। लाइसेंस बनाने के लिए पहले इन विक्रेताओं को जागरुक किया जाएगा।

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