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रोडवेज मेें केवल 25 किलो तक वजन निःशुल्क, अधिक होने पर देना होगा किराया

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उत्तराखण्ड
22 मई 2022
रोडवेज मेें केवल 25 किलो तक वजन निःशुल्क, अधिक होने पर देना होगा किराया
देहरादून। उत्तराखण्ड परिवहन निगम ने मैदानी व पर्वतीय इलाकों के लिए सामान के वजन के किराये की दरें जारी करने के साथ ही कुछ सामान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। नए आदेश के अनुसार यात्री अब रोडवेज बसों में इन सामान को अपने साथ नहीं ले सकेंगे। प्रदेश के मैदानी इलाकों में रोडवेज बस के यात्री अपने साथ 20 किलो और पर्वतीय मार्गों पर 25 किलो सामान निशुल्क ले जा सकेंगे। इससे अधिक वजन होने पर उन्हें सामान के वजन के हिसाब से अतिरिक्त किराया देना होगा। परिवहन निगम ने सामान के वजन के किराये की दरें जारी कीं। इसके तहत घरेलू सामान जैसे अटैची, छोटा संदूक, बैग, बिस्तर आदि के लिए 20 व 25 किलो निशुल्क का नियम लागू होगा।

इससे ऊपर कार्यालय कुर्सी, डाईनिंग कुर्सी, फोल्डिंग बेड, सिलाई मशीन आदि का वजन 25 किलो तक होने पर सवारी के किराये का 25 प्रतिशत किराया और 50 किलो तक वजन होने पर सवारी के किराये का 50 प्रतिशत अतिरिक्त किराया देना होगा। बड़ी साइकिल, बच्चों की ट्रॉली, बच्चों की साइकिल का वजन 25 से 50 किलो होने पर यात्री किराये का 50 प्रतिशत अतिरिक्त देना होगा।

कार्यालय मेज, डायनिंग टेबल, सोफासेट, सोफा कुर्सी ले जाने पर 50 किलो वजन तक यात्री किराये का 50 प्रतिशत, 100 किलो वजन होने पर एक यात्री का पूरा किराया, 200 किलो होने पर दो यात्री के किराया देना होगा। कंप्यूटर, मॉनिटर आदि का वजन 50 किलो तक होने पर एक यात्री के किराये का 50 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा। फल, सब्जी की टोकरी, सेब की दो पेटी का वजन 50 किलो होने पर एक यात्री के किराये का 50 प्रतिशत अतिरिक्त देना होगा।

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