पानी की बोतल बेचने के लिए निगम से लेना होगा लाइसेंस

पानी की बोतल बेचने के लिए निगम से लेना होगा लाइसेंस

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उत्तर प्रदेश
28 नवम्बर 2022
पानी की बोतल बेचने के लिए निगम से लेना होगा लाइसेंस
लखनऊ। अगर आपको अब नगर पानी की बोतल बेचनी है तो नगर निगम से इसके लिए लाइसेंस लेना होगा। यहां तक की सिंगल यूज प्लास्टिक में अपने प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी को भी ईपीआर लाइसेंस लेना अनिवार्य है। नगर निगम ने एक दिसंबर से स्वच्छ भारत अभियान के तहत 75 जिले 75 घंटे अभियान व्यापक स्तर पर चलाने का ऐलान किया है।

नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बताया कि नए नियमों में प्लास्टिक को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्लास्टिक की बोतल बेचने वाली कंपनी को कचरा निस्तारण का भी काम करेगी। नियमों के तहत उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों को ईपीआर के तहत लाइसेंस लेना होगा। नगर निगम इसके लिए ईपीआर (विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व) के दायरे में आएगा। इसमें कंपनी की तरफ से यह बताना होगा कि वह प्लास्टिक निस्तारण के लिए क्या कर रही है। इसमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी नगर निगम के साथ काम करेगा।

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