राज्य निर्वाचन आयोग - प्रत्याशी के नामांकन करते ही उसके खर्च का मीटर चालू

प्रदेश के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए नियमावली तैयार

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उत्तराखण्ड
26 अक्टूबर 2024
प्रदेश के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए नियमावली तैयार
देहरादून। प्रदेश के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए नियमावली तैयार हो गई है। नियमावली को अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है। इस पर मुहर लगने के बाद निकायों में ओबीसी आरक्षण की तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। 10 नवंबर के आसपास ही निकायों के चुनाव की अधिसूचना जारी होनी है। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने नगर निकायों के ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी थी।
इसकी एक अनुपूरक रिपोर्ट भी आयोग सौंप चुका है। सरकार ने यह रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। रिपोर्ट को निकायों में लागू करने के लिए इसकी नियमावली तैयार की गई है। नियमावली में ही निकायों में ओबीसी सीटों का फार्मूला भी शामिल है। सीएम से अनुमोदन मिलने के बाद यह नियमावली लागू हो जाएगी।
नियमावली आने के बाद ये साफ हो जाएगा कि इस बार कौन-कौन से नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायतों में ओबीसी के कौन से पद होंगे। जनरल, एससी, एसटी के कौन से पद होंगे। अभी कई जगहों पर कयासबाजी का दौर चल रहा है।
शहरी विकास विभाग के अफसरों का कहना है कि जो फार्मूला तैयार किया गया है, उसी हिसाब से ही पद निर्धारित होंगे। देहरादून नगर निगम समेत कई निगमों के मेयर की कुर्सी को लेकर भी नियमावली आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
नगर निकाय चुनावों की अधिसूचना प्रदेश में 10 नवंबर के आसपास जारी होगी। इससे पहले अगले एक सप्ताह के भीतर ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया जिलाधिकारियों के स्तर से शुरू होने जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग भी तैयारी में जुट गया है

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