हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की अनुमति दी

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उत्तराखण्ड
27 जून 2025
हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की अनुमति दी
नैनीताल। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से जारी कानूनी गतिरोध के बीच आज हाईकोर्ट से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को हुई अहम सुनवाई में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को पंचायत चुनाव कराने की अनुमति दे दी है।

इस मामले में आज हाईकोर्ट में राज्य सरकार और याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं की ओर से विस्तृत बहस हुई। दोनों पक्षों ने न्यायालय के समक्ष अपने-अपने तर्क रखे। न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया।

गौरतलब है कि इससे पहले आरक्षण और परिसीमन के मुद्दों को लेकर पंचायत चुनावों पर रोक लगी हुई थी। सरकार की तैयारियों को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे, जिसके चलते चुनाव प्रक्रिया टलती जा रही थी। लेकिन अब हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है और पंचायत चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है।

। हाईकोर्ट के इस फैसले से ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर प्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।

यह फैसला प्रदेश की ग्रामीण राजनीतिक गतिविधियों के लिए अहम माना जा रहा है।

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