उत्तराखण्ड
1 मार्च 2020
जीएसटी नंबर अनिवार्य नया नियम
काशीपुर। जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठान पर लगे डिस्प्ले बोर्ड पर जीएसटी नंबर अनिवार्य रूप से लिखवाना होगा। विभागीय अधिकारी ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों का सर्वे कर नोटिस जारी कर रहे हैं जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। जीएसटी ऐक्ट और रूल्स में प्रावधान किया कि हर व्यापारी को अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पर दुकान के रजिस्टर्ड नाम के साथ विभाग द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन नंबर अर्थात जीएसटी नंबर भी अनिवार्य रूप से लगाना होगा। जीएसटी लागू होने के बाद से ही अधिकारी पंजीकरण के समय से व्यापारियों को प्रतिष्ठान पर पंजीकरण संख्या लिखवाने के लिए कहते आ रहे थे बावजूद इसके कई व्यापारी नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। जिसे देखते हुए अब विभागीय अधिकारी अपने अपने सर्किल में सक्रिय हो गये हैं। अधिकारी अपने क्षेत्र में घूमकर इस बात की जांच भी कर रहे हैं कि कौन से व्यापारी नियमों का पालन कर रहे हैं और कौन से नहीं। एडिश्नल कमिश्नर ने बताया कि व्यापारिक प्रतिष्ठान पर फर्म के नाम के साथ जीएसटी नंबर भी लिखना अनिवार्य है। यदि जांच में ऐसा नहीं पाया जाता तो व्यापारी को नोटिस जारी किया जा रहा है। यदि नोटिस के बाद व्यापारी संतोषजनक जवाब नहीं देता तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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