नई दिल्ली
30 मार्च 2020
EPF से निकाल सकते है 75 फीसदी हिस्सा
नई दिल्ली। कोरोना वायरस (COVID-19) की वजह से देशभर में लॉकडाउनन (Lockdown in India) के बाद रिटायरमेंट फंड बॉडी को श्रम मंत्रालय ने विशेष अनुमति दिया है. इसके बाद अब 6 करोड़ EPFO मेंबर्स अपने ईपीएफ अकाउंट से 3 महीने तक की सैलरी और महंगाई भत्ता निकाल सकेंगे. मंत्रालय ने 28 मार्च 2020 को इस एम्पलॉई प्रोविडेंट फंड 1952 में संशोधन को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है।

देशभर में कोरोना वायरस महामारी की वजह से लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए EPFO सब्सक्राइबर्स अपने EPF अकाउंट से 3 महीने बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता या कुल रकम का 75 फीसदी हिस्सा निकाल सकते हैं। इनमें से जो भी रकम कम होगी, वो उन्हें निकालने की मंजूरी दी जाएगी। मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है। चूंकि, COVID-19 को महामारी घोषित कर दिया गया है, इसके बाद अब देश के संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी श्रम मंत्रालय के इस फैसले का लाभ ले सकते हैं. ईपीएफ स्कीम, 1952 में एक पैरा नया सब पैरो जोड़ा गया है, जिसे 28 मार्च 2020 से संशोधन के रूप में लागू कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी कर दिया है. इन कार्यालयों को आदेश दिया गया है कि(EPFO) सब्सक्राइबर्स द्वारा किए गए क्लेम को प्रोसेस किया जाए.
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