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कनाड़ा भेजने के नाम पर 21 लाख की धोखाधड़ी

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उत्तराखण्ड
14 अप्रैल 2024
कनाड़ा भेजने के नाम पर 21 लाख की धोखाधड़ी
काशीपुर। कनाड़ा भेजने के लिए पुत्र को आईलेटस का कोर्स करवाने के बाद संस्थान के संचालक 21 लाख रूपये लेकर धोखाधड़ी कर डाली। तकादा करने पर 15 लाख का चैक देने पर वह वाउंस हो गया। जिसका वाद रामनगर न्यायालय में विचाराधीन है। एसएसपी को भेजे शिकायती पत्र के आधार पर पुलिस ने संस्थान स्वामी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। एसएसपी को दिये शिकायती पत्र में पीरूमदारा रामनगर निवासी चमनलाल चौधरी पुत्र स्व. ओमप्रकाश ने बताया कि उसने अपने पुत्रा उत्कर्ष चौधरी को 2021 में कनाड़ा भेजने के लिए काशीपुर के रामनगर रोड चामुंडा हॉस्पीटल के पास स्थित फिलाय ओवर सीज नामक संस्थान से आईलेटस का कोर्स कराया था। संस्थान का संचालन बलवन्त सिंह गिल पुत्र कुलवन्त सिंह गिल निवासी नूरपुर स्वार थाना स्वार जिला रामपुर द्वारा किया जाता था। बताया कि पुत्र को को कनाडा भेजने के लिये तथा वहाँ की पढाई के लिये संस्थान के संचालक बलबन्त सिंह गिल के कहने के अनुसार समय-समय पर फिलाय ओवर सीज संस्थान के खाते मे कभी ऑन लाईन कभी नगद 21 लाख रूपये जमा कर दिये। उत्त रूपये जमा करने के पश्चात जब पुत्र को बलबन्त सिंह गिल से कनाडा भेजने की बात की तो पहले टाल मटोल करता रहा। बार-बार कहने पर बलवन्त सिंह गिल ने एक कागज दिया जिस पर लेटर ऑफ ऐक्सपटेन्स लिखा हुआ था, उसके बाद एक कागज कनफरमेसन ऑफ पेमेन्ट तथा एक कागज इन्वेसटमेन्ट वेलेन्स कनफरमेसन दिया। इस दौरान जब कनाडा की पढाई के सम्बन्ध में फीस की रशीद माँगी तो बलवन्त सिंह गिल ने फीस की रशीद देने से इनकार करने पर शक होने पर पता चला कि बलवन्त सिंह गिल द्वारा दिए गए सभी कागजात नकली है। इस बावत पर वलबन्त गिल से अपने पैसो को वापस माँगने पर काफी समय तक टाल- मटोल करते के बाद बीती 20 मार्च 2023 का अपने खाते का लाख का चैक दिया और कहा कि बाकी के पैसे वह दे देगा। जब उक्त चैक को खाते मे लगाया तो वह वाउन्स हो गया।
जिसका परिवाद रामनगर न्यायालय मे विचाराधीन है। बताया कि कि बलवन्त सिंह गिल ने उससे 21 लाख के मात्रा आज तक 1 लाख 75 हजार रुपये ही वापस किये है। बाकी के 19, लाख 25 हजार अभी तक वापस नहीं किये साथ ही उसके पुत्र उत्कर्ष चौधरी का भविष्य भी बरवाद कर दिया। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर बलवंत गिल के खिलाफ धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है।

नीरज ठाकुर – सम्पादक
कार्यालय – लाहोरियान स्ट्रीट, काशीपुर
मो0- 9837821378
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