उत्तराखण्ड
10 फरवरी 2021
कुंभ मेला – सरकार ने तय किया स्नान का समय
हरिद्वार। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में आयोजित होने वाले कुंभ मेले के दौरान स्नान को अधिकतम 20 मिनट का समय मिलेगा। पवित्र स्नानों के दौरान घाटों पर सुरक्षा और सामाजिक दूरी के मानक का पालन करना होगा। इसके साथ मौके पर ट्रेंड स्वयं सेवक, पुलिस बल और कर्मचारियों की टीमें तैनात रहेंगी। मेला प्रशासन की ओर से जिला प्रशासन के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कुंभ मेले के दौरान पवित्र स्नान को स्नान घाटों पर गतिविधियों को प्रबंधन तंत्र विकसित किया जाए। इसके उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 महामारी रोग अधिनियम 1897 और आईपीसी की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
65 साल से अधिक उम्र वाले न आएं स्नान को
-एसओपी में 65 वर्ष से अधिक उम्र वालों, गर्भवती महिलाओं, दस वर्ष से छोटे बच्चों को स्नान, घाट क्षेत्र में प्रवेश को हतोत्साहित किया जाएगा।
-सामूहिक भजन, भंडारे पर प्रतिबंध।
-कुंभ मेले के दौरान पूरे मेला क्षेत्र में किसी भी स्थान पर संगठित रूप से भजन, गायन और भंडारे के आयोजन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
अहम बिंदु
-मास्क, दस्ताने के निस्तारण को स्नान घाट पर डस्टबिन रखे जाएंगे। सख्ती के साथ डस्टबिन का इस्तेमाल सुनिश्चित कराना होगा।
-बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण की व्यवस्था करनी होगी।
-पुलिस, एसडीआरएफ समेत अन्य एजेंसियों को स्नान घाट में संचार तंत्र स्थापित करना होगा। जिसके जरिए घाटों पर तैनात तैराकों के बीच समन्वय बनाया जा सके।
-घाट पर सभी कर्मचारी पीपीई किट से लैस होंगे। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे।
स्नान के दिन केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकाने ही खुलेंगी
देहरादून। कुंभ मेला के दौरान दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए एसओपी में 12 कड़े प्रावधान किए गए हैं। स्नान के दिन केवल भोजन, डेयरी, दवा, पूजन सामग्री, कंबल आदि की दुकानें ही खुलेंगी। बाकी सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। संपूर्ण मेला क्षेत्र में संगठित भजन, गायन और भंडारे के कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। एक तय समय पर हर दुकान-प्रतिष्ठान को सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा। हर कारोबारी के लिए खुद और अपने कर्मियों के लिए मास्क पहनना तो जरूरी होगा ही। साथ ही उन्हें प्रतिष्ठान में आने वाले यात्रियों से मास्क पहनना सुनिश्चित कराना होगा।
इनका करना होगा पालनरू
- दुकान-प्रतिष्ठान में आने वाले हर व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग होगी, मास्क अनिवार्य होगा, सेनेटाईजेशन की सुविधा रखनी होगी।
- दुकान में कोविड़ 19 की रोकथाम से जुड़ी जानकारियां, गाइडलाइन, कंट्रोल रूम नंबर और नजदीकी कोविड़ 19 उपचार केंद्र के नंबर की जानकारी से जुड़े पोस्टर-नोटिस बोर्ड लगाने होंगे।
- व्यापारी उनके प्रतिष्ठान में आने वाले तीर्थयात्रियों को आरोग्य सेतू एप डाउन लोड करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
- संदिग्ध कोविड रोगियों के परिवहन के लिए मेला स्वास्थ्य दल के सहयोग से एंबुलेस की व्यवस्था भी करनी होगी
वाहन पार्किगरू
- अलग अलग दिशाओं से आने वाले वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग स्थल बनेंगे मेलाधिकारी, आईजी, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन सभी पार्किंग स्थल का विवरण साझा करेंगे।
- पार्किंग स्थल पर आग से बचाव के पर्याप्त प्रबंधन करने होंगे।
- पार्किंग स्थल के पास भोजन पकाना प्रतिबंधित।
- पार्किंग स्थल के पास ड्राइवर-कंडक्टर और यात्रियों की कोविड जांच की व्यवस्था।
- बिना रजिस्ट्रेशन कराए और बिना प्रवेश पास के आए वाहनों-यात्रियों को पवित्र स्नान और अन्य धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध।
- पार्किंग स्थल में वाहन चालकों के लिए पर्याप्त शौचालय, पेयजल, सेनेटाइजर की व्यवस्था।