चुनाव आयोग ने बढ़ाया प्रचार का दायरा

चला चाबुक – न्यूज पोर्टल व समाचार पत्र में बिना

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उत्तराखण्ड
11 फरवरी 2022
चला चाबुक – न्यूज पोर्टल व समाचार पत्र में बिना अनुमति विज्ञापन प्रकाशित करना पड़ा भारी
बागेश्वर। आप और भाजपा, कांग्रेस प्रत्याशियों को बिना अनुमति के विज्ञापन प्रकाशित करना भारी पड़ गया है। रिटर्निंग आफिसर ने तीनों से जवाब मांगा है। यदि निर्वाचन आयोग उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ तो तीनों पर बड़ी कार्रवाई यानी अगले चुनाव में वह प्रत्याशी नहीं बन सकेंगे।

मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति की अनुमति के बिना समाचार पत्र, ई पेपर में विज्ञापन छापने पर रिटर्निंग अधिकारी ने कपकोट के भाजपा प्रत्याशी सुरेश गढ़िया और कांग्रेस के प्रत्याशी ललित फर्स्वाण को नोटिस भेजा है। दोनों प्रत्याशियों पर आरोप है कि उन्होंने अनुवीक्षण समिति की अनुमति के बिना ही दो समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर दिया। उन्हें कपकोट के रिटर्निंग आफिसर पारितोष वर्मा ने नोटिस भेजकर जवाब देने को कहा है। जबकि बागेश्वर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बसंत कुमार को रिटर्निंग अधिकारी हरगिरी ने नोटिस भेजा है। बताया कि उन्होंने भी एक समाचार पत्र में बिना अनुमति के विज्ञापन प्रकाशित किया। इन पेपरों के ई-पेपर भी हैं। इधर, जिला स्तर पर विज्ञापनों व पेड न्यूज पर नजर रखने वाली एमसीएमसी ने इन प्रत्याशियों को नोटिस दिए हैं। जिसका प्रत्याशियों को जवाब देना होगा। यदि इससे चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं हुआ तो आने वाले चुनावों में इन प्रत्याशियों के प्रत्याशी बनने पर संकट पैदा हो सकता है। इधर, जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि कोई भी विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व जिला स्तर पर गठित समिति से अनुमति लेना आवश्यक है।

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