नई दिल्ली
27 जनवरी 2020
जरूर पढ़ये – क्या आप अपना पैसा बैंक या पोस्ट आफिस में भूल गये
नई दिल्ली. आपके बचत खाते में कितना पैसा है, इसकी जानकारी तो आप हमेशा रखते हैं. लेकिन कभी-कभी एक से ज्यादा स्कीम्स में निवेश (Investment) कर आप खुद ही उसे भूल जाते हैं. बैंक (Bank) पोस्ट ऑफिस (Post Office), शेयर बाजार (Stock Market) और म्यूचुअल फंड्स (Mutual Funds) में लंबी अवधि के लिए निवेश किया जाता है. कई कारणों की वजह से निवेशक अपनी रकम पर क्लेम नहीं कर पाते. अगर आप भी कहीं निवेश कर भूल गए हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं हैं. आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपनी गाढ़ी कमाई का पता लगाकर, उसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं.
यहां डाल दिया जाता है अनक्लेम्ड अमाउंट
बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट से अनक्लेम्ड रकम डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (DEA) में भेज दी जाती है. वहीं बिना दावे वाले बीमा, PPF और EPF का पैसा सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड (SCWF) में डाला जाता है. IEPF में लाभांश और राशि जमा रहती है जिनका क्लेम वर्षों तक नहीं किया गया होता है. IEPF की खुद की iepf.gov.in नाम से सरकारी वेबसाइट है. इस वेबसाइट का काम निवेशकों में जागरूकता लाना और उनके ब्याज को सुरक्षा देना है.
कहां क्लेम करें अपना पैसा?सरकार ने अनक्लेम्ड पैसे को पाने के लिए एक वेबासइट बनाई है. निवेशक या डिपॉजिटर्स जिनका मैच्योर्ड डिपॉजिट, अनपेड डिविडेंड्स, शेयर्स और डिबेंचर्स आदि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (iepf) में ट्रांसफर हो गया है, वो अपना यहां पैसा वापस पा सकते हैं.
पैसा पाने का क्या है तरीका?
सबसे पहले निवेशक या डिपॉजिटर्स को iepf की वेबसाइट पर जाना होगा. यहां पर उन्हें खुद को रजिस्टर करना होगा.
इसके बाद उन्हें IEPF-5 फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा. फॉर्म में निवेशक का पैन (PAN) डिटेल्स, वैलिड ई-मेल आईडी (e-mail ID), एक्टिव मोबाइल नंबर (Mobile Number), डीमैट अकाउंट (Demat Account) डिटेल्स (शेयर्स के लिए) और आईएफएससी कोड (IFSC Code) के साथ बैंक अकाउंट (Bank Account) भरना होगा.
जरूरी डॉक्यूमेंट्स के स्कैन्ड कॉपी अटैच करें.
एडवांस रिसिप्ट और इंडेमिनिटी बॉन्ड का एडवांस ऑटो जेनरेटेड प्रिंट आउट निकालें.
सभी ओरिजनल पेपर्स कंपनी को भेज दें.
कंपनी 30 दिन में क्लेम को वैरिफाई करेगी.
वेरिफिकेशन रिपोर्ट के आधार पर IEPF अथॉरिटी आपका शेयर और पैसा रिफंड कर देगी.
फॉर्म IEPF 5 भरने के लिए कोई चार्ज नहीं है. यह फ्री ऑफ कॉस्ट है.
एजेंट्स/ब्रोकर्स के रिफंड क्लेम से रहें सावधान
इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (iepf) ने निवेशकों और डिपॉजिटर्स को रिफंड क्लेम के नाम पर एजेंट्स/ब्रोकर्स से सावधान किया है. IEPF का कहना है कि क्लेम रिफंड की प्रक्रिया साधारण, आसान और फ्री ऑफ कॉस्ट है. किसी भी जानकारी के लिए आप iepf@mca.gov.in या टोल फ्री नंबर 1800-114-667 पर कॉल कर सकते हैं.