जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों के सुबह 7 बजे से 11.30 बजे तक होंगे संचालित

जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों के सुबह 7 बजे से 11.30 बजे तक होंगे संचालित

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उत्तराखण्ड
21 मई 2026
जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों के सुबह 7 बजे से 11.30 बजे तक होंगे संचालित
रुद्रपुर। जिले में लगातार बढ़ते तापमान और मौसम विभाग द्वारा जारी हीट वेव अलर्ट के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन समय में बदलाव के आदेश जारी किए हैं. आदेश का उल्लंघन करने वाले शिक्षण संस्थानों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी और लू चलने की संभावना लगातार बनी हुई है. तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिसके कारण डिहाइड्रेशन समेत अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ गया है. प्रशासन ने विशेष रूप से छोटे बच्चों, छात्र-छात्राओं, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को हीट वेव से अधिक प्रभावित होने की आशंका जताई है.

इसी को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों, सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के संचालन समय में बदलाव किया गया है.आदेश के अनुसार 20 मई 2026 से अगले एक सप्ताह तक जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र, प्री-नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के सरकारी एवं निजी विद्यालय अब केवल सुबह 7 बजे से 11.30 बजे तक संचालित किए जाएंगे. इसके बाद स्कूलों में अवकाश रहेगा. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था भीषण गर्मी और हीट वेव के प्रभाव को देखते हुए लागू की गई है और अग्रिम आदेश तक जारी रह सकती है. जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है.

मौसम विभाग द्वारा लगातार हीट वेव की चेतावनी जारी की जा रही है, इसलिए एहतियात के तौर पर यह निर्णय लिया गया है. उन्होंने सभी विद्यालय प्रबंधन समितियों, शिक्षण संस्थानों के संचालकों और संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. डीएम ने यह भी साफ किया कि यदि कोई शिक्षण संस्थान जारी आदेशों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.जिला प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि बच्चों को तेज धूप में बाहर जाने से बचाएं, पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाएं और गर्मी से बचाव के जरूरी उपाय अपनाएं.लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रशासन का यह फैसला अभिभावकों और छात्रों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.

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