उत्तर प्रदेश
17 अगस्त 2021
दो बच्चो से अधिक होने पर सरकारी नौकरी में आवेदन नहीं व 77 सरकारी योजना का लाभ बन्द
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वह काम करने की पहल की है जिसकी पहल करने की हिम्मत मोदी सरकार भी नहीं कर पाई। उत्तर प्रदेश राज्य नीति आयोग के प्रस्ताव के मुताबिक एक बच्चे की नीति अपनाने वाले माता-पिता को कई तरह की सरकारी सुविधाएं मिलेंगी।
2 बच्चे पैदा करने वालों को कम, लेकिन 2 से ज्यादा बच्चों के माता-पिता सरकारी नौकरी का आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही उन्हें पदोन्नति भी नहीं दी जाएगी। वह ना तो सरकारी नौकरी कर पाएंगे और ना ही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ पाएंगे। कानून लागू होने पर 1 साल के अंदर सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा।
इसके अलावा स्थानीय निकाय में चुने जनप्रतिनिधियों को भी शपथ पत्र देना पड़ेगा। आयोग ने मसौदे पर जनता से 19 जुलाई तक राय मांगी है।
वायु प्रदूषण के सोर्स की रियल टाइम पहचान करेगी दिल्ली सरकार
मसौदे की बड़ी बातें
दो से अधिक बच्चों के माता-पिता को 77 सरकारी योजनाओं का अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा।
राशन कार्ड में भी 4 से अधिक सदस्यों के नाम नहीं लिखे जाएंगे।
21 साल से अधिक उम्र के युवक और 18 साल से अधिक उम्र की युवती पर एक्ट लागू होगा।
जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित पाठ्यक्रम स्कूल में पढ़ाई जाने का सुझाव।
कानून लागू होने के बाद यदि किसी महिला को दूसरी प्रेगनेंसी में जुड़वा बच्चे होते हैं तो वह कानून के दायरे में नहीं आएगी।
तीसरे बच्चे को गोद लेने पर रोक नहीं रहेगी।
यदि किसी के दो बच्चे निशक्त हैं तो उसे तीसरी संतान होने पर सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा।
सरकारी कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा कि वह इस कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे।