उत्तराखण्ड
29 नवम्बर 2024
नगर निकायों से हटेंगे संविदा व दैनिक वेतन कर्मी
देहरादून। प्रदेश में नगर निकायों में स्वीकृत पदों के अलग भर्ती आउटसोर्स, संविदा व दैनिक वेतन कर्मी हटाए जाएंगे। सचिव शहरी विकास नितेश झा की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 21 नवम्बर 2024 विषय-शहरी विकास विभाग के पुनर्गठित ढांचा दिनांक 12.06.2015 द्वारा स्वीकृति पदों से इतर स्थानीय निकायों में कार्यरत दैनिक वेतन/संविदा/आउटसोर्स कार्मिकों की सेवाओं के सम्बन्ध में दिनांक दिनांक 29 अगस्त, 2023 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा दैनिक वेतन/संविदा एवं आउटसोर्स पर कार्यरत कार्मिकों के सम्बन्ध में कतिपय दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे।
उक्त शासनादेश के प्रस्तर 4 (2) में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि शहरी विकास विभाग के पुनर्गठित ढांचा दिनांक 12.06.2015 द्वारा स्वीकृत पदों से इतर निकायों में किसी भी प्रकार की नियुक्ति न की जाय तथा यदि किसी निकाय में स्वीकृत पदों से इतर किसी पद पर शासन की अनुमति के बिना कोई नियुक्ति की गयी है, तो ऐसी अनियमित नियुक्ति को तत्काल समाप्त किया जाय। उक्त शासनादेश में यह भी उल्लिखित किया गया था कि यदि किसी भी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा समय-समय पर शासन स्तर से निर्गत शासनादेशों/दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करते हुए अपने स्तर से कार्मिकों की नियुक्ति की जाती है या अनियमित वेतन का भुगतान किया जाता है तो इसकी वसूली सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकाय के नियन्त्रक / सक्षम प्राधिकारी से की जायेगी।
साथ ही कई निकायों में चेयरमैन के स्तर से कर्मचारियों को दैनिक वेतन, आउटसोर्स या संविदा पर भर्ती किया गया है। इन सभी की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएंगी। वेतन जारी करने वाले अफसरों से वसूली भी होगी
सचिव शहरी विकास के मुताबिक, कार्मिक विभाग के 27 अप्रैल 2018 को जारी शासनादेश और शहरी विकास विभाग के आदेश के तहत निकायों में की गई अनियमित नियुक्तियां अवैध समझी जाएंगी। उन्होंने निदेशक शहरी विकास से सभी निकायों में इस पर कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है।