उत्तराखण्ड
17 अक्टूबर 2024
नगर निगम क्षेत्र में 25 हजार लोगों से बढ़ा हुआ हाउस टैक्स ही लिया जाएगा
हल्द्वानी। नगर निगम क्षेत्र में 25 हजार लोगों से बढ़ा हुआ हाउस टैक्स ही लिया जाएगा। इस संबंध में निगम प्रशासक के अनुमोदन के बाद आदेश जारी कर दिया गया है। पुरानी दर से बिल जमा करने वाले तीन हजार भवन स्वामियों से भी बकाया वसूली होगी।
नगर निगम प्रशासन ने इस साल अप्रैल से हाउस टैक्स में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी थी। यह टैक्स चार साल बाद उत्तराखंड नगर निगम संपत्ति कर नियमावली 2016 के तहत बढ़ाया गया। निगम प्रशासन ने अप्रैल से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक करीब सात हजार भवन स्वामियों से नई दर के हिसाब से हाउस टैक्स वसूला भी। बाद में निगम प्रशासन पर नियमों की अनदेखी कर हाउस टैक्स बढ़ाने का आरोप लगा तो इस पर रोक लगा दी गई।
मामला देहरादून तक भी पहुंचा था। इसके बाद निगम प्रशासन ने पुरानी दर के हिसाब से ही करीब तीन हजार भवन स्वामियों से टैक्स वसूला। इधर अब हाउस टैक्स बढ़ोतरी संबंधी सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई दरें लागू करने का आदेश जारी हो गया है। यह आदेश डीएम व निगम प्रशासक के अनुमोदन के बाद जारी किया गया है।
नगर निगम के कर अधीक्षक महेश पाठक ने बताया कि पूर्व में बढ़ाया गया हाउस टैक्स वसूलने का आदेश जारी कर दिया गया है। यह टैक्स अप्रैल से ही लागू होगा। पूर्व में जिन भवन स्वामियों ने पुरानी दर के हिसाब से टैक्स अदा किया है, उनसे भी 15 फीसदी बढ़ा टैक्स लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर में करीब 25 हजार घरेलू व व्यवसायिक भवन करदाता हैं। उनसे सालाना करीब चार करोड़ का टैक्स अर्जित होता है। टैक्स बढ़ने के बाद इस राशि में इजाफा होगा। इसके अलावा निगम में शामिल नये क्षेत्र से करीब 7500 व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से टैक्स वसूलने की कार्यवाही जल्द शुरू की जाएगी