बिना परमिशन सबमर्सिबल पम्प तो बीस लाख जुर्माना

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उत्तर प्रदेश
13 फरवरी 2020
बिना परमिशन सबमर्सिबल पम्प तो बीस लाख जुर्माना
लखनऊ। उत्तर प्रदेश से सबमर्सिबल पंप को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, बता दे आपको कि अब अगर किसी को भी अपने घर या दुकान दफ्तर आदि में सबमर्सिबल पंप लगवाना है तो उसके लिए उसे सरकार से परमिशन लेनी होगी और बिना परमिशन के वह अब पंप नहीं लगवा सकेगासीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया कि भूगर्भ जल को दूषित करने वालों को सात साल कारावास और बीस लाख रुपये तक जुर्माने की सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा सात अन्य प्रस्तावों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है । भूजल संरक्षण और संवर्धन के लिए ही योगी सरकार ने कड़ा कानून बनाया है अब सबमर्सिबल पंप लगाने की परमीशन सभी के लिए अनिवार्य होगी, घरेलू और कृषि उपयोग के लिए परमीशन मुफ्त मिलेगी, जबकि औद्योगिक उपयोग का शुल्क निर्धारण करने के लिए समिति गठित की जाएगी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और समय सीमा भी तय होगी ।




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