उत्तराखण्ड
30 जून 2020
मस्जिद में नियम का उल्लंघन, प्रशासन ने दी चेतावनी
काशीपुर। केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के तहत सरकार ने धार्मिक स्थलों के लिए सामाजिक दूरी बनाकर रखने के आदेश दिये थे जिसमें वही मस्जिद में नमाज के लिए आने से पहले अपने घर में ही वजू करें। मस्जिद में वजू के काम आनी वाली हौज खाली कर दी जायेगी। नमाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दरियां हटायी जायेगी और लोग अपने घरों से चटाई लेकर आएंगे। पांच से अधिक लोग मस्जिद में नमाज अदा करेंगे व एक-दूसरे के शरीर से दूरी बरकरार रखने के लिए फर्श पर निशान बनाए जायेंगे ताकि लोगों के बीच पर्याप्त दूरी रह सके व मस्जिदों में बिना स्पीकर के अजान होगी। साथ ही सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को मस्जिद आने की अनुमति नहीं है।
परन्तु रहमखानी मस्जिद में नियम उल्लघंन करते हुए मीनार पर माइक लगाकर तेज ध्वनि में अजान लगाने की शिकायत डीजीपी उत्तराखण्ड को मौहल्लेवासियों द्वारा कर उचित कार्यवाही की मांग की थी। जिस पर आज पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यवाही करते हुए कटोराताल पुलिस चैकी से कुछ सिपाही मौके पर पहुंचे और मस्जिद प्रबंधन को समझाया व बताया कि न्यायालय के आदेशों के परिपालन में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित है। फिलहाल पुलिस ने चेतावनी दी अगर पुनः मामले में शिकायत मिलती है तो उचित कार्रवाई की जायेगी।
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