धर्मिक स्थलों पर अवैध रुप से लगे लाउडस्पीकर के हटाने का अभियान शुरू

मस्जिदों में रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर पाबंदी

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उत्तर प्रदेश
18 मार्च 2021
मस्जिदों में रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर पाबंदी
प्रयागराज। प्रयागराज में मस्जिदों से लाउडस्पीकर से तेज आवाज में अजान पर कोहराम का मामला मचा है. आईजी प्रयागराज केपी सिंह ने रेंज के चारों जिलों के डीएम और एसएसपी को पत्र भेजा है. पत्र के जरिए पॉल्यूशन एक्ट और हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को कहा है. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लाउडस्पीकर बजाने पाबंदी रहेगी. आईजी के मुताबिक, गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा था कि लाउडस्पीकर से अजान इस्लाम का धार्मिक हिस्सा नहीं है।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अजान इस्लाम का धार्मिक भाग है. लोगों को बिना ध्वनि प्रदूषण नींद का अधिकार है और यह जीवन के मूल अधिकार में शामिल है. किसी को भी अपने मूल अधिकारों के लिए दूसरे के मूल अधिकारों का उल्लंघन का अधिकार नहीं है. आईजी के अनुसार, पॉल्यूशन एक्ट में भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की मनाही है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (।ससंींइंक भ्पही ब्वनतज) ने 15 जून को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अजान इस्लाम का एक आवश्यक एवं अभिन्न हिस्सा हो सकता है, लेकिन लाउडस्पीकर या ध्वनि बढ़ाने वाले किसी अन्य उपकरण के जरिए अजान (।्रंद) बोलने को इस धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं कहा जा सकता है. अदालत ने कहा कि इसलिए किसी भी परिस्थिति में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती है.

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