उत्तराखण्ड
2 अगस्त 2021
रात दस से सुबह छः तक धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर रहेंगे बन्द
हल्द्वानी। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने रविवार को बैठक कर सभी धर्मगुरुओं, डीजे संचालकों को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए।बैठक में कहा कि पुलिस और प्रशासन रात दस से सुबह छह बजे तक धार्मिक स्थलों और समारोहों में लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंधित संबंधी हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराएगा। प्रशासन ने चेताया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस कार्रवाई करेगी।
कोतवाली परिसर में रविवार को मंदिरों के पुजारी, मस्जिद के इमाम, गुरुद्वारा के ग्रंथी और प्रबंधक, चर्च के पादरी के अलावा बैंक्वेट हाल और डीजे प्रबंधों की बैठक बुलाई गई। एसपी सिटी डॉ. जगदीश चंद्र, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, सीओ शांतनु पाराशर ने बताया कि वर्ष 2018 में अदालत में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इसी आधार पर अदालत ने रात दस बजे से सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगा दी थी। एसपी सिटी ने बताया कि धार्मिक स्थल दिन में 45 डेसिबल और रात में दस बजे के पहले 55 डेसिबल ध्वनि प्रसारित कर सकते हैं। यदि किसी को धार्मिक कार्यक्रम करेगा तो ध्यान रखेगा कि उसकी आवाज दूसरों की परेशानी का कारण न बने। डीजे संचालक और बैंक्वेट हाल स्वामी रात दस बजे के बाद बाजा नहीं बजाएंगे। यदि कोई एक सप्ताह या 15 दिन का कार्यक्रम करता है तो उसे संबंधित अधिकारी से आदेश लेना होगा।
निरीक्षण के लिए एक टीम भी गठित की जाएगी। आदेश का पालन नहीं करने पर पुलिस या संबंधित अधिकारी कार्यवाही करेंगे। बैठक में कोतवाल मनोज रतूड़ी प्रभारी, बनभूलपुरा थानाध्यक्ष प्रमोद पाठक, काठगोदाम थानाध्यक्ष विमल मिश्रा, मुखानी थानाध्यक्ष सुशील कुमार, एलआईयू के अधिकारी मौजूद थे।
ये हैं साइलेंस जोन
पुलिस के अनुसार धार्मिक स्थल, अस्पताल, स्कूल, कालेज और न्यायालय साइलेंस जोन की श्रेणी में आते हैं। सौ मीटर के दायरे में हार्न बजाना प्रतिबंधित है।
ध्ननि के लिए हाइकोर्ट ने चार श्रे णियां निर्धारित की है। इनमें औद्योगिक क्षेत्र, कामर्शियल क्षेत्र, आवासीय और साइलेंस जोन शामिल है। ओद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 और रात में 70 डेसीबल आवाज मान्य है।