नई दिल्ली।
24 मार्च 2020
सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया
नई दिल्ली। कोरोना मामले में पूरे देश में लाॅक डाउन को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े ऐलान किए हैं. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स की तारीख को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून किया गया कर दी गई है। वहीं 30 जून तक होने वाली टीडीएस पेमेंट के ऊपर 18 फीसदी के बजाए अब सिर्फ 9 फीसदी ब्याज लगेगी। इसी के साथ विवाद से विश्वास स्कीम की तारीख 30 जून तक बढ़ाई गई है। आधार और पैन की लिकिंग की तारीख को भी 30 जून तक बढ़ाया गया है. सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) और कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (CTT) की तारीख भी बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है । GST रिटर्न पर लोगों को राहत दी गई है । GST रिटर्न की तारीख को बढ़ाकर 30 जून किया गया है । वहीं 5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाली कंपनी के ऊपर कोई लेट फीस नहीं ली जाएगी । निर्मला सीतारमण ने बताया कि 5 करोड़ रुपये से अधिक के टर्न ओवर वाली कंपनी को 9 फीसदी ब्याज का भुगतान करना होगा । कस्टम और सेंट्रल एक्साइज, विवाद से विश्वास स्कीम के तहत 30 जून 2020 तक 1.5 करोड़ की टर्न ओवर वालों से कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा । पहले यह समय सीमा 31 मार्च थी. कंपनियों को बोर्ड मीटिंग के लिए सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है. बोर्ड मीटिंग के लिए 60 दिन की राहत दी गई है. नई कंपनियों को डिक्लेरेशन के लिए 6 और महीने का समय दिया जाएगा । इंडियन बैंकरप्सी कोड (IBC) को सस्पेंड कर सकती है. IBC के तहत थ्रेसहोल्ड की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है । ये भी कहा गया है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो सेक्शन 7,8 और 10 को अगले छह महीने के सस्पेंड करेंगे । इसी के साथ ये भी ऐलान किया गया है कि अगले तीन महीने तक किसी भी एटीएम से रकम निकालने पर कोई चार्ज नहीं लिया जायेगा ।
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