उत्तराखण्ड
5 अप्रैल 2021
सावधान – बिना मास्क बाजार में दिखे तो पडेगा जुर्माना
काशीपुर। उत्तराखंड की कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करना पड़ेगा महंगा। अगर आप नगर में मास्क न पहनने, सोशल डिस्टेंस का पालन न करने सहित अन्य कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी करने में लगे है। तो हो जाये। सावधन! पुलिस जुर्माना वसूलेगी। चूंकि पिछली बार के आपदा प्रबंधन और महामारी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमें सरकार ने वापस किये थे, इसलिए पुलिस जुर्माना राशि को ही प्रभावी मान रही है। मुख्य सचिव ने एक दिन पहले ही डीजीपी को भेजे पत्र में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए, कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और जुर्माना वसूलने की कार्रवाई करने को कहा था। शनिवार को पुलिस मुख्यालय में विचार किया गया। डीजीपी द्वारा बताया कि फिलहाल सभी जिलों को जुर्माना वसूलने की कार्रवाई करने को कहा गया है। मुकदमें की कार्रवाई लंबी चलती है, इसलिए जुर्माना ज्यादा प्रभावी विकल्प है। उन्होंने बताया कि पिछली बार भी जो मुकदमें दर्ज हुए थे वो शुरुआती दौरे के थे, तब जुर्माना राशि बहुत कम थी। इसलिए इस बार सभी जिलों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूलने को ही कहा गया है। डीजीपी ने खुद भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पुलिस किसी को बेवजह तंग नहीं करेगी, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ को भी बर्दास्त नहीं किया जाएगा।