स्कूल को केवल 10 और 12 की फीस लेने का अधिकार

स्कूल को केवल 10 और 12 की फीस लेने का अधिकार

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उत्तराखण्ड
14 जनवरी 2021
स्कूल को केवल 10 और 12 की फीस लेने का अधिकार
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी, सहायताप्राप्त और प्राइवेट स्कूलों को कक्षा 10 और 12 वीं के छात्रों से पूरी फीस लेने का अधिकार दे दिया। फीस को लेकर सरकार ने नया आदेश जारी किया। शिक्षा सचिव आर. मीनाक्षीसुंदरम ने कहा कि स्कूल पूरी फीस दो नवंबर के बाद से ही ले सकते हैं। इसी दिन से राज्य में 10वीं और 12 वीं कक्षाओं को खोला गया है। इससे पहले की अवधि की केवल ट्यूशन फीस ही ली जाएगी। बाकी कक्षाओं के छात्रों से भी केवल टयूशन फीस ही ली जाएगी। सचिव ने बताया कि यदि कोई अभिभावक पूरी फीस देने में असमर्थता जताता है तो उस पर दबाव नहीं बनाया जाएगा। स्कूल को अभिभावक की समस्या को गंभीरता से लेते हुए उसे राहत देनी होगी। इसके तहत फीस अदायगी के लिए कुछ समय दिया जा सकता है। दो नवंबर से स्कूल खुलने के बाद से प्राइवेट स्कूल पूरी फीस लेने का अधिकार मांग रहे थे। उनका कहना था कि ऑनलाइन पढ़ाई में तो स्कूल बंद थे। लेकिन दो नवंबर से उन्हें स्कूलों को पूरी तरह से खोलना पड़ रहा है। शिक्षा सचिव आर. मीनाक्षीसुंदरम, बताया कि केवल दो ही कक्षाओं के छात्रों से पूरी फीस ली जा सकेगी। सरकार ने निजी स्कूलों को यह भी कहा कि यदि किसी अभिभावक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसके मामले में सह्दयतापूर्वक विचार भी करें। 10 वीं और 12 वीं के अलावा अन्य कक्षाओं के छात्रों से पूरी फीस वसूलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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