हाईकोर्ट ने दीपक व अन्य की गिरफ्तारी पर लगायी रोक

हाईकोर्ट ने दीपक व अन्य की गिरफ्तारी पर लगायी रोक

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उत्तराखण्ड
13 मार्च 2025
हाईकोर्ट ने दीपक व अन्य की गिरफ्तारी पर लगायी रोक
काशीपुर। नैनीताल हाईकोर्ट में दिनांक 12 मार्च 2025 को गिरफ्तारी के स्टे हेतु डब्ल्यूपीसीआरएल संख्या 202/2025 याचिका दायर करते हुए शारिक खुर्शीद, याचिकाकर्ताओं के वकील ने नैनीताल हाईकोर्ट में पुलिस स्टेशन काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर में बीएनएस 2023 की धारा 318(4) और 351(2) के अंतर्गत दिनांक 04.03.2025 को दर्ज एफआईआर संख्या 0092/2025 को चुनौती दी । जिसमें हाईकोर्ट के न्यायाधीश महोदय ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने अपनी दलील इस सीमा तक सीमित रखी है कि जांच एजेंसी को अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य (2014) 8 एससीसी 273 में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।
चूंकि बी.एन.एस. 2023 की धारा 318(4) और 351(2) के तहत अपराधों के लिए अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है, इसलिए किसी भी गिरफ्तारी से पहले याचिकाकर्ताओं को बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 35(3) (सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत) के तहत पूर्व सूचना जारी करना आवश्यक है। इसलिए, यह प्रावधान किया गया है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी कठोर कदम उठाने से पहले, जांच अधिकारी बी.एन.एस.एस. अधिनियम, 2023 की धारा 35(3) (सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत) के तहत दी गई प्रक्रिया का पालन करेगा।
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से सहमत होकर दीपक शर्मा एवं अन्य याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

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